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पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग
इस्लामी पाकिस्तान का निर्वाचन नियामक निकाय / From Wikipedia, the free encyclopedia
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है कि इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था का प्रमुख होता है और देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अलावा प्रत्येक उम्मीदवार की जाँच का भी उत्तरदायी होता है। इसके अलावा देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विलय और उनके राजनीतिक व आर्थिक मामलों की निगरानी भी इस संस्था के उत्तरदायित्वों में शामिल हैं।
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग | |
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निर्वाचन आयोग का प्रतीकचिन्ह | |
अवलोकन | |
गठन | मार्च 23, 1956; 68 वर्ष पूर्व (1956-03-23) (17 October; राष्ट्रीय मतदाता दिवस[1]) |
पूर्ववर्ती | पाकिस्तान का संविधान |
अधिकारक्षेत्रा | पाकिस्तान का संविधान, 1973 |
मुख्यालय | इस्लामाबाद कैपिटल वेन्यू |
कार्यपालक | न्यायमूर्ति सरदार मुहम्मद रज़ा[2], मुख्य निर्वाचन आयुक्त बाबरी याक़ूब फ़तह मुहम्मद, सचिव, निर्वाचन आयोग, पाकिस्तान[3] |
वेबसाइट | |
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पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रान्तों से नियुक्ति किये गए सदस्यों (जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।