भारत सरकार
भारत गणराज्य में शासन करने वाली व्यवस्था / From Wikipedia, the free encyclopedia
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों[1] के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है।
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गठन | 26 जनवरी 1950 |
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देश | भारतीय गणराज्य |
विधान शाखा | |
विधान पालिका | संसद |
लोक सभा में कुल सदस्य | 543 |
राज्य सभा में कुल सदस्य | 250 |
सभा स्थान | संसद भवन |
कार्यकारिणी शाखा | |
प्रधानमंत्री | भारत का प्रधानमंत्री |
मुख्यालय | केंद्रीय सचिवालय |
विभाग | केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत के केंद्र सरकार के मंत्रालय |
न्यायिक शाखा | |
न्यायालय | भारत का सर्वोच्च न्यायालय |
मुख्य न्यायाधीश | भारत के मुख्य न्यायाधीश |
केन्द्र | नई दिल्ली |
भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है।[2][3]
भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका।