जिस समय संविधान लागू किया जा रहा था, उस समय अंग्रेज़ी आधिकारिक रूप से केन्द्र और राज्य दोनो स्तरों पर उपयोग में ली जाती थी। संविधान द्वारा यह परिकल्पित किया गया था कि अगले १५ वर्षों में अंग्रेज़ी को चरणबद्ध तरीके से हटा कर विभिन्न भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, को उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन तब भी संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह विधिक रूप से अंग्रेज़ी का उपयोग हिन्दी के साथ केन्द्र स्तर पर और अन्य भाषाओं के साथ राज्य स्तर पर चालू रख सकती है।
संघ की आधिकारिक भाषाएँ
भारतीय संविधान द्वारा, १९५० में, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। यदि संसद द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता, तब १५ वर्षों बाद अर्थात २६ जनवरी, १९६५ को अंग्रेज़ी का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए समाप्त होना था। लेकिन अहिन्दी-भाषी राज्यों में बदलाव की सम्भावना को चौकस कर दिया। परिणामस्वरूप संसद द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम को अभिनीत किया गया, जिसमें आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेज़ी के उपयोग को हिन्दी के साथ-साथ १९६५ के बाद भी जारी रखने को स्वीकृति दी गई।
"The Bihar Official Language Act, 1950"(PDF). National Commission for Linguistic Minorities. 29 November 1950. पृ॰31. मूल(PDF) से 8 July 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 December 2014.
The National Commission for Linguistic Minorities, 1950 (ibid) makes no mention of Chhattisgarhi as an additional state language, despite the 2007 notification of the State Govt, presumably because Chhattisgarhi is considered as a dialect of Hindi.
Kurzon, Dennis (2004). "3. The Konkani-Marathi Controversy: 2000-01 version". Where East Looks West: Success in English in Goa and on the Konkan Coast. Multilingual Matters. पपृ॰42–58. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰978-1-85359-673-5. अभिगमन तिथि 26 December 2014. Dated, but gives a good overview of the controversy to give Marathi full "official status".
"Language and Literature", Official website of Government of Madhya Pradesh, Government of Madhya Pradesh, मूल से 29 September 2007 को पुरालेखित, अभिगमन तिथि 16 July 2007
"Language". Official website of Directorate of languages, Government of Maharashtra. Government of Maharashtra. मूल से 3 September 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 September 2018.
Section 2(f) of the Manipur Official Language Act, 1979 states that the official language of Manipur is the Manipuri language (an older English name for the Meitei language) written in the Bengali script. The Sangai Express, Mayek body threatens to stall proceeding, अभिगमन तिथि 16 July 2007